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Hindi - Internal Affairs Report Form

  1. नागरिक शिकायत सूचना पत्र

                                                                         (Summit Police Department) के सदस्य न्यायोचित, प्रभावी और निष्पक्ष ढंग से कानून लागू कराने रूपी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सभी के सर्वोत्तम हित में है कि किसी विशेष अधिकारी के प्रदर्शन के बारे में आपकी शिकायत को न्यायोचित ढंग से और शीघ्रता से हल किया जाए। आपकी शिकायत की जाँच के लिए पुलिस विभाग के पास औपचारिक प्रक्रियाएँ हैं। इन प्रक्रियाओं का डिजाइन नागरिकों और कानून लागू कराने वाले अधिकारियों, दोनों के अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है:

    1. गुमनाम स्रोतों सहित किसी भी व्यक्ति से अधिकारी / कर्मचारी के बारे में कदाचार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए
    2. शिकायतकर्ता की आयु, नस्ल, नस्ल, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना शिकायत स्वीकार किया जाएगा।
    3.  आपकी शिकायत को किसी उच्चाधिकारी या आंतरिक मामलों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी के पास भेजा जाएगा जो मामले की विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण जाँच करेंगे।
    4. आपको घटना के बारे में विस्तृत विवरण दे कर जाँच में मदद करने के लिए कहा जा सकता है कि क्या हुआ था या / और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है
    5. कानून लागू कराने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सभी शिकायतों की विस्तृत जाँच की जाती है। यदि अनुरोध किया जाता है, तो आपको जाँच की स्थिति और उसके अंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क जानकारी प्रदान करते हैं।  अधिरोपित सटीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाँच के अंतिम परिणाम के बारे में आपको सूचित किया जाएगा, अर्थात्: 
       
      a. शिकायत की वैधता मान ली गई: सबूतों को देखने से पता चलता है कि अधिकारी ने किसी कानून; विनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या प्रक्रिया; एजेंसी प्रोटोकॉल; परिचालन प्रक्रिया; सिद्धांत; या प्रशिक्षण का उल्लंघन किया है।
       
      b. शिकायत निराधार पाया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित कदाचार नहीं हुआ था।
       
      c. दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित आचरण हुआ था, लेकिन किसी भी कानून; विनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या प्रक्रिया; एजेंसी प्रोटोकॉल; परिचालन प्रक्रिया; सिद्धांत; या प्रशिक्षण का उल्लंघन नहीं किया गया था।
       
      d. शिकायत अवैध है: आरोप को स्पष्ट रूप से साबित करने या खारिज करने में जाँच पर्याप्त सबूतों का खुलासा करने में विफल रहा।

    6. यदि हमारी जाँच यह दर्शाती है कि अपराध किया गया हो सकता है, तो काउंटी अभियोजक को सूचित किया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देने के लिए कहा जा सकता है।
    7. यदि हमारी जाँच के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी पर विभाग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो विभागीय सुनवाई में आपको गवाही देने के लिए कहा जा सकता है।
    8. यदि हमारी जाँच दर्शाती है कि शिकायत निराधार है या अधिकारी ने ठीक से काम किया है
      तो मामला बंद कर दिया जाएगा।
    9. आंतरिक मामलों की जाँच गोपनीय है और सभी अनुशासनात्मक सुनवाई जनता के लिए बंद रहेगी, जब तक कि प्रतिवादी अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।
    10. आप मामले के बारे में किसी भी अतिरिक्त जानकारी या किसी भी प्रश्न के साथ (Captain Ryan Peters) को (908-277-9380) पर कॉल कर सकते हैं।
  2. Summit Police Department

    Internal Affairs Complaint/Reportable Incident Report

  3. Complaint classification
  4. Complainant

  5. Incident

  6. How was this reported? (Citizen and/or anonymous complaints only)
  7. Nature of complaint (check all that apply)
  8. Complaint made against:
  9. Leave This Blank:

  10. This field is not part of the form submission.